कोरोना मैं दिव्यांग रोजगार कार्यालय को क्या करना है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :कोरोना मैं दिव्यांग रोजगार कार्यालय को क्या करना है धारा 22 के अनुसार रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांग का.रिकार्ड का रख-रखाव करना होगा तथा ये रिकार्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसकाााा व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है और यह सभी दिव्यांगों का संवैधानिक अधिकार है नॉलेज इज द पावर 21वीं सदी का नारा है हमारा प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि आपको आपके संवैधानिक अधिकार से जोड़ना और आपको आत्मनिर्भर बनाना और 21वीं सदी का नारा को सत्यापित करना है जिससे कि प्रत्येक दिव्यांग आत्मनिर्भरता की ओर कदम आगे बढ़ाएं।

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