सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD) की धारा 89 ,92 व 93 को खत्म करके 95A बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है जरूर से देखें जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है . धारा 89 92 93 दिव्यांग अधिकार अधिनियम का सबसे मजबूत भाग है जो दिव्यांग जनो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है उन्हे कानूनी अधिकार देता है ..साथ ही इस धारा में लिखे प्रवाधानों से दिव्यांग जन को सुरक्षा का अहसास होता है…श्रीमान जी एक तो पहले भी इस अधिनियम का प्रचार प्रसार नाममात्र किया गया आज भी 80% दिव्यांग स अधिनियम के बारे में अच्छे से नही जानते…विकलांग जनो को और सशक्त मजबूत और सुरक्षित बनाने के बजाय सरकार जो कानून लागू है उसे भी खत्म करने जा रही है ये बेहद भेदभाव पूर्ण और अपमानजनक बर्ताव है मान्यवर सजा का प्रवाधान हटने से ये एक्ट सिर्फ एक कागज का पुलिदा ही रह जायेगा मान्यवर हम देश भर के दिव्यांग जिक संगठन आपसे आग्रह करते है कि इस काले प्रस्ताव को वापस लिया जाए और RPWD 2016 की मूलभावना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न कि जाए ..धारा 89 ,92 व 93 को यथोस्थिति बनाये रखा जाए और 95A लाना है तो सजा और जुर्माने को और भी सख्त करने का कानून लाया जाए।
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