Breaking News

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना दिव्यांग व्यक्ति

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना बिहार सरकार दिव्यांग इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू0 20,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है पात्रता आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया विहित प्रपत्र में दो प्रति में आवेदन भरकर एवं निर्धारित मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में
स्थान पर फोटो चिपका कर तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र की
प्रति संलग्न कर आवेदन-पत्र प्रखण्ड कार्यालय पर
अकस्मात मृत्यु की स्थिति में योजना का जमा कराएं। आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या लाभ देय होगा। अपराधिक घटना में (आई0एफ0एस0 कोड सहित) भी अंकित करें, ताकि इसके लिए मृतक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष आपको राशि बैंक खाता में डी0बी0टी0 किया जा सके। के बीच होना चाहिए। इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित होंगे, जो इसमें अनुदान की राशि आवेदक के बैंक खाता में/अनुमण्डल पदाधिकारीबिहार राज्य के निवासी हों या आवेदन की तिथि से द्वारा घटना स्थल पर भी भुगतान किया जाता है कम-से-कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हों।

Check Also

दिव्यांग आरक्षण के नियम क्या हैं ? What are the rules for disability reservation?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …