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दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता  सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन” योजनान्तर्गत दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि 60 20,000/-रवीकृति की जाती है, जिसमें रू० 15,000/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा धनराशि रूपये5000/- अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला कय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप रू0 10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू०7.500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 25,00/की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदन को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो,आयु प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र, तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आवेदन कर सकते है किस का विशेष उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में प्राप्त होता है

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