Breaking News

दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता  सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन” योजनान्तर्गत दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि 60 20,000/-रवीकृति की जाती है, जिसमें रू० 15,000/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा धनराशि रूपये5000/- अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला कय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप रू0 10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू०7.500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 25,00/की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदन को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो,आयु प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र, तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आवेदन कर सकते है किस का विशेष उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में प्राप्त होता है

Check Also

दिव्यांग आरक्षण के नियम क्या हैं ? What are the rules for disability reservation?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …