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उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों को खास सुविधा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए धारा 32 (1) के अनुपालन में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% से कम सीटें आरक्षित न हों। अधिनियम और रिपोर्ट को अलग से राज्य को भेजने के लिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्तियों को ऊपरी आयु में 10 साल की छूट दी जाएगी।जिला कलेक्टर द्वारा नामित किए जाने वाले जिले में नोडल अधिकारी होंगे, जो दिव्यांग बच्चों के प्रवेश से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए विशेष शिक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एबल्ड वेलफेयर अधिकारी सहित परीक्षा के सभी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अधिनियम की धारा 16 और 31 के प्रावधानों के अनुसार स्कूल।समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के विशिष्ट उपाय राज्य सरकार संबंधित विभागों को उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 (ए) में दिए गए प्रावधानों को लागू करने और अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर पहला सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश देगी, अर्थात 19.04.2019 और रिपोर्ट राज्य को भेजें। अधिनियम के 2z (ग) में परिभाषित निर्दिष्ट दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों की जांच की जानी चाहिए।

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