सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : निरस्त अधिनियम के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता। दिव्यांग व्यक्तियों के तहत जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) शुरू होने के बाद मान्य होना जारी रहेगा। उस अवधि तक अधिनियम।
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