Breaking News

दिव्यांग सिनेमा कामगारों के लिए योजना  सिनेमा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग सिनेमा कामगारों के लिए योजना सिनेमा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना मद- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। लाभार्थी वर्ग सिनेमा कामगार जिनका वेतन 1600 रू० तक है। सामूहिक बीमा योजना 01/04/1997 से प्रारंभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा हुई है। उम्र 18- से 60 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान 30 रू० प्रति वर्ष सिनेमा कामगार का श्रम कल्याण संगठन द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। बीमित सिनेमा कामगारों की स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 10 हजार रू० और दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांग होने पर 25 हजार रू० मिलते समूह बीमा योजना चिकित्सा लाभ-गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 1.30 लाख अथवा वास्तविक खर्च का 50प्रतिशत पीड़ितकर्मचारी को भुगतान किया जाता है। सिनेमा कामगार अथवा उनके आश्रितों को कैंसर होने पर उपचार, दाइयों और भोजन दैनिक भत्ता आदि के साथ जीवनयापन भत्ता आदि के साथ जीवनयापन 750रू० प्रतिमाह देय है।प्रसूति लाभ- दिव्यांग महिला सिनेमा कामगारों को प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए 500 रू० प्रति प्रसव प्रसूति लाभ दिया जाता है। बंध्याकरण के लिए 200रू० प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्तमान मै राशि बढ़ाई गयी है।

Check Also

दिव्यांग आरक्षण के नियम क्या हैं ? What are the rules for disability reservation?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …