सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : किसी भी अंजान आदमी को अपनी प्राइवेट गाड़ी में लिफट देना गैर गैर-कानूनी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत 5000/- रू० तक जुर्माना का चलान हो सकता है।यदि अंजान व्यक्ति में गाड़ी में बिठाने का मतलब होता उससे पैसा लेना जो यह कॉमर्सियल एक्टि भी हो जिसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस होना पड़ता है।
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