Breaking News

किसी भी अंजान आदमी को अपनी प्राइवेट गाड़ी में लिफट देना गैर-कानूनी है।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : किसी भी अंजान आदमी को अपनी प्राइवेट गाड़ी में लिफट देना गैर गैर-कानूनी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत 5000/- रू० तक जुर्माना का चलान हो सकता है।यदि अंजान व्यक्ति में गाड़ी में बिठाने का मतलब होता उससे पैसा लेना जो यह कॉमर्सियल एक्टि भी हो जिसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस होना पड़ता है।

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के 10 साल बनने के बाद केंद्र सरकार की नींद खुली अब दिव्यांगों के अनुकूल होगा समाज ?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : तोशियास सचिव  केंद्र सरकार को  कोटि-कोटि धन्यवाद …