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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बिहार..!

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना :-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरूआत वर्ष 2009-10 से विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंग के रूप में की गई थी।

लाभ और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रु. 300/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 40-79 वर्ष की बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।

कैसे प्राप्त करें

इस योजना को 15 अगस्त, 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रखण्ड कार्यालय में विहित प्रपत्र (प्रपत्र-I) में दो प्रतियों में फोटो सहित अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदक को आवेदन पत्र के जमा करने के पश्चात् प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना है जिसके आधार पर वे अपने आवेदन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित समय में आवेदन पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। आवेदन रद्द होने की सूचना भी आवेदक को दी जाती है।

स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत्यादेश की एक प्रति संबंधित डाकघर को प्रेषित की जाती है। पेंशन की राशि पोस्ट ऑफिस में लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाती है।

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