सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: दिव्यांग मिला कर्मियों को, विशेष रूप से जब उनके पास छोटे और अक्षम बच्चे हैं, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए सातवीं केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने दिव्यांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता के रूप में ₹3000 प्रतिमा देने का फैसला किया है भत्ता बच्चों के जन्म से 2 वर्ष की आयु होने तक तय होगा यह अधिकतम सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए देय होगा यह प्रावधान जुलाई 2017 से प्रभावी है।
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