सर्वप्रथम न्यूज़ : पूरे भारत में दिव्यांगों को नहीं लगता है पार्किंग का कोई पैसा इसलिए हमारा दिव्यांग समाज से अनुरोध है कि कहीं भी पार्किंग का पैसा नहीं दे दिव्यांग समाज 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद यह जीत सौरभ कुमार जी को हासिल हुई और यह कानून रूप से लागू भी हो चुका है क्या आप जानते हैं मॉल में पार्किंग फ्री होती है. नगर निगम के भवन निर्माण अधिनियम के तहत मॉल को 30% जमीन पार्किंग के लिए छोड़नी होती है. ग्राहक मॉल में सामान खरीदने आते हैं और उससे दुकानदारों को कमाई होती है. इसलिए छोड़ी गई इस जमीन पर किसी तरह का पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जा सकता.अगर कोई पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलता है तो आप इसकी शिकायत नगर निगम में कर सकते हैं , निगम कार्रवाई के तौर पर मॉल का नक्शा भी रद्द कर सकता है।

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