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दिव्यांगों को व्यवसाय करने के लिए अब मिलेगा पांच डिसमिल जमीन पूरे भारत में

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारत के सभी राज्यों में दिव्यांगों को व्यवसाय करने के लिए प्राप्त होगा सभी श्रेणी के सुयोग्य वास विहीन परिवारों को वास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क 05 डिसमल को उपलब्ध कराया ही जाएगा, जबकि कलस्टर में ऐसे दिव्यांग परिवारों को बिजनेस हेतु प्रति परिवार 05 डिसमल की दर से कुल 100 डिसमल आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन हेतु अलग से 20 डिसमल जमीन की बंदोबस्ती की जाएगी। इसके लिए गैर मजरुआ आम व खास जमीन का उपयोग किया जाएगा। इस तरह की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर जमीन की क्रय की जाएगी। तोशियास जो दिव्यांगों के अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत  रहते हैं उन्होंने सामाजिक कल्याण एवंं अधिकारिता अधिकारिता मंत्रालय से निवेदन किया की इस योजना का लाभ भारत के सभी दिव्यांगों को प्राप्त हो सके जो उनका मौलिक अधिकार है । यह दिव्यांगों का संवैधानिक अधिकार है इसे पाने के लिए दिव्यांगजन कर सकते हैं संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन । यही यही नहीं जिनका भी जमीन नाहड़ पोखर तालाब नदी में जा चुका है उन्हें भी मुआवजा का दिया जाता है और उसके जगह पर दूसरे सरकारी जमीन उस दिव्यांग को प्रदान करवाई जाती है ।

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