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भारत के प्रत्येक राज्य के कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक विभाग में संविदा पर दिव्यांग कर्मी नियुक्त किए जाएंगी जहां पर दिव्यांग कर्मी नहीं होंगे दिव्यांग करें अपना आवेदन

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारत के प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक विभाग में 4% दिव्यांगों को संविदा पर रखा जाएगा उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए जहां भी इस ऑफिस में 4% दिव्यांग नहीं हो वहां दिव्यांगजन इस फॉर्म को भरकर अपना आवेदन कर सकते हैं उनकी नियुक्ति होगी तोशियास सचिव सौरभ कुमार जी के प्रयास से यह संभव हो पाया है की यहां भी 4% दिव्यांगों को नियुक्त किया जाएगा या नहीं दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसकी चर्चा व्यापक रूप से प्राप्त होती इसलिए दिव्यांग जनों से अनुरोध है की आप अपना आवेदन इस कार्यालय में भी योग्यता और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और साथ ही साथ हम दिव्यांग जनों से या अनुरोध करना चाहेंगे की आप अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को जाने और उसका सही सही उपयोग करें । यह योजना तो था लेकिन फाइलों में कहीं दबा हुआ था इसे निकालने का काम किया गया इसमें कठिनाई तो आई लेकिन जीत मिली और फॉर्म निकल गया और सर्कुलर भी नई दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है इसी तरीके से सभी दिव्यांग साथी अपने अधिकार को जाने और उसे पाए। शैक्षणिक योग्यता भी  आप जान जाए इसमें  मात्र आपको  10वीं और 12वीं पास  होना अनिवार्य है  और यह योजना इसीलिए बनाई गई थी  की कम पढ़े लिखे  लोगों को भी  सरकारी जॉब  प्राप्त हो सके  प्रत्यक्ष को  कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती  इसलिए  आप लोगों से निवेदन है  कि प्रमाण नीचे लगा हुआ है  फॉर्म को निकाल ले लीजिए  और अपना आवेदन कीजिए  संबंधित कार्यालय में

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