सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 55 (ए) कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जीवन यापन के उच्च मानकों, पूर्ण रोजगार और आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की शर्तों को बढ़ावा देगा।इसके अलावा, अनुच्छेद 55 (सी) प्रदान करता है कि संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक सम्मान,और दिव्यांग व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पालन करेगा। विश्व के सभी देशों के दिव्यांगों के लिए यही एक समान कानून जो विश्व के सभी देशों को एक समान प्रदान किए जाएंगे ।
Check Also
दिव्यांग पति नहीं देगा अपनी अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता।
🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कमार : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के …