सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 55 (ए) कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जीवन यापन के उच्च मानकों, पूर्ण रोजगार और आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की शर्तों को बढ़ावा देगा।इसके अलावा, अनुच्छेद 55 (सी) प्रदान करता है कि संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक सम्मान,और दिव्यांग व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पालन करेगा। विश्व के सभी देशों के दिव्यांगों के लिए यही एक समान कानून जो विश्व के सभी देशों को एक समान प्रदान किए जाएंगे ।
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दिव्यांग उपकरण कौन-कौन से हैं खराब होने पर नही हो निराश एवं हताश भारतीय संविधान पर रखे अटूट विश्वास।
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