सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि जो दिव्यांग है और विकलांगता की श्रेणी में आता है, उसे भी प्रमोशन में आरक्षण पाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि दिव्यांग को प्रमोशन में आरक्षण पाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस आरएस रेड्डी ने अपने फैसले में कहा कि केरल हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है और उसमें दखल की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर दिव्यांग को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे।
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