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आरटीआई मे दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : इस परिस्थिति में दिव्यांगों को मिलता है विशेष सुविधा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति की जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वहाँ सूचना 48 घंटे के अंदर आवेदक को उपलब्ध सभी दिव्यांग व्यक्तियोंं को अपनेेे अधिकार के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है ।

 

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