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आयोग को नही है कोर्ट की तरह तारीख लगाने का अधिकार

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सूचना आयोग को कोर्ट न समझें। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए साफ किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सिर्फ 30 दिन में सूचना देने का नियम है न कि डेट पर डेट लगाकर सुनवाई करने का।ये आदेश न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशि कांत की बेंच ने याची मुकुल की रिट याचिका संख्या 7222 वर्ष 2018 में दिया। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग आयोग में अपील दाखिल करते समय इस आदेश की प्रति संलग्न जरूर करें और आयोग को निर्देशित करे कि आयोग इस आदेश का पालन करते हुए 30 दिन में सूचना दिलवाए न कि तारीख पर तारीख लगाए ऐसा न करने पर आयोग के खिलाफ माननीय न्यायालय में इस आदेश का पालन करने के लिए अपील जरूर दाखिल करें, क्योंकि न्यायालय अपने आदेश से बाध्य होता है भौर तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए भी।

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