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पटना : धोती, गमछा और टोपी पर भी नजर

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन कर सभी को सौंपी जिम्मेदारी अगर कोई व्यक्ति, पार्टी या राजनीतिक दल बांटने के लिए धोती, गमछा और टोपी को लेकर जा रहे हैं तो निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों की स्पेशल टीम उन पर कार्रवाई करेगी. पैसा, अवैध शराब, बैनर पोस्टर, अस्त्र-शस्त्र से लेकर अन्य निषेध वस्तुओं के अलावा इन वस्तुओं पर निगहबानी के लिए भी निर्देश मिले हैं.

जिलाधिकारी कुमार रवि ने आम चुनाव के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए हिंदी भवन में बैठक की.

इसमें फ्लाइंग स्कवॉयड (एफएस) टीम तथा स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएस) टीम का गठन किया गया. टीम के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं वीडियोग्राफरों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी, जो पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करेंगी.

डीएम ने बताया कि टीम 14 सभी विधानसभा में काम करेगी और चुनाव के लिए बनाये गये व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के अंतर्गत काम करेगी. टीम को ही थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी होगी.
सोना-चांदी, नकदी मिले तो आयकर विभाग को देनी होगी जानकारीबैठक में डीएम ने अधिकारियों के सामने स्पष्ट कर दिया कि किन-किन मुद्दों पर कार्रवाई आवश्यक रूप से की जानी है. इसमें बताया गया बहुमूल्य सामान मसलन सोना, चांदी एवं प्लेटिनम एक किलो से अधिक ले जाया जा रहा है तो उसे जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.  कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल 10000 हजार रुपये  से अधिक नकद व्यय नहीं कर सकते हैं. 10000 रुपये तक ही नकद व्यय कर सकते हैं.
कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी 50,000 से अधिक की राशि राजनीतिक कार्य से ले जा रहे हैं तो उसे संदेहास्पद मानकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी,  लेकिन ध्यान रहे कि आम आदमी को परेशान नहीं हो. वहीं दस लाख से अधिक नकद राशि पाये जाने पर आयकर विभाग को खबर देनी होगी

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