Sar Pratham news Vikas Kumar 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है. इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई ऐसे नए नियम लागू होने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है. इन नियमों के जरिए आपको सस्ते घर से लेकर सस्ती बिजली बिल तक का लाभ मिलेगा. बहरहाल, आइए जानते हैं इन 5 नए नियम के बारे में.
1. सस्ते घर का सपना पूरा अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल से आपको मौका मिलने वाला है. दरअसल, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है. इसके तहत निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और किफायती दरों के घर पर 8 से घटाकर 1 फीसदी GST कर दिया गया है. इस नियम के लागू होने का फायदा यह होगा कि निर्माणाधीन और किफायती घरों की कीमत पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएगी.
2. मोबाइल की तरह बिजली बिल रिचार्ज 1 अप्रैल से आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे. इसका मतलब ये है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे. दरअसल, बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है.
3. बदल जाएगी लोन पर ब्याज की व्यवस्था 1 अप्रैल से होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी. इस संबंध में बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है. बैंक फिलहाल खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी-घटानी है. लेकिन, अप्रैल से बैंक को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटाने होंगी.
4. रेल यात्रियों के लिए सुविधा 1 अप्रैल से रेल यात्रियों को एक नई सुविधा मिलने वाली है. दरअसल, भारतीय रेलवे अब संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड (PNR) जारी करेगा. इसका मतलब ये है कि रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्हें संयुक्त PNR मिलेगा.
अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करते हैं तो यात्रियों के नाम पर 2 अलग-अलग पीएनआर नंबर जेनरेट होते हैं. नए नियम के आने के बाद अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा.
5. ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बड़ा बदलाव लागू कर सकता है. नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि नौकरीपेशा लोगों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी. अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है