Breaking News

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की सभी जानकारी दिव्यांगों के द्वारा

 

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:- आज हम आपके लिए एक और सरकारी योजना लेकर आए हैं जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना|

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलवाकर उनकी सहायता की जाए| हम आपको बता दें बिहार सरकार द्वारा अपना रोजगार युवक-युवतियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है|

परंतु सबसे ध्यान देने वाली बात है किन-किन को दिया जा रहा है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के 5 समुदायों (मुस्लिम, बोध,सिख ,इसाई ,पारसी) व्यक्तियों को रोजगार चलाने के लिए ऋण दिया जाएगा!

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन लेने के लिए पात्रता
दोस्तों लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में |
आवेदक बिहार का निवासी हो जहां रोजगार शुरू किया जाएगा |
आवेदक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए|
आवेदक अल्पसंख्यक (मुस्लिम, बोध,सिख ,इसाई ,पारसी) समुदाय का हो|
आवेदकों के परिवारिक वार्षिक आय 100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
ब्याज दर क्या होगी?

इस योजना के अंतर्गत 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करवाई जाएगी|
कारोबार लगाने हेतु 3 माह की अवधि मानी जाएगी |और इस बीच में ब्याज को नहीं लिया जाएगा|
लोन लेने वाला व्यक्ति यदि किश्तों का भुगतान समय पर करता है तो उन्हें0.5% छूट दी जाएगी|
इस योजना के चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जाएगा |
दंड ब्याज

दोस्तों अब हम आपको बताएंगे दंड ब्याज क्या है ?

दोस्तों आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष की देने वाली किस्तों पर राशि के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात उनसे निगम द्वारा देने वाली किस्मों की राशि पर ,दंड ब्याज के रूप में अतिरिक्त 1% वसूली की जाएगी|

ऋण की वापसी

लाभार्थियों से 20 किस्तों में मूलधन और ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जाएगा|

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …