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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना बिहार

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:- हैल्लो दोस्तो आज हम आपको इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार के बारे में बताने जा रहे है आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार के बारे में पूरी जानकारी देंगें, ताकि आप भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें ,परन्तु किसी योजना का पूरा लाभ उठाने से पहले आपको उस योजन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए! तो चलिए दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े हैं और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं!

इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना वर्ष 1995 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् बिहार में कार्यान्वित है। नवम्बर 2007 से इसका नाम इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना हो गया है। यह योजना उन बी0पी0एल0 परिवार के वृध्द लोगों के लिए है जिनकी आयु 60-79 वर्ष है।

लाभ और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के 60-79 आयु के सभी वृध्दजनों (पुरुषों और महिलाओं) को कम से कम 200/- रु. प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। वित्तीय  वर्ष 2011-12 से भारत सरकार द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वद्धजनों को इस योजना के अन्तर्गत 500/- रु0 प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

कैसे प्राप्त करें

इस योजना को 15 अगस्त, 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रखण्ड कार्यालय में विहित प्रपत्र (प्रपत्र-I) में दो प्रतियों में फोटो सहित एवं बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा अधिवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदक को आवेदन पत्र के जमा करने के पश्चात् प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना है जिसके आधार पर वे अपने आवेदन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित समय में आवेदन पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। आवेदन रद्द होने की सूचना भी आवेदक को दी जाती है। स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत्यादेश की एक प्रति संबंधित डाकघर को प्रेषित की जाती है। पेंशन की राशि पोस्ट ऑफिस में लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाती है।

आवेदन पत्र डाऊनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करे..!

http://socialwelfare.bih.nic.in

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