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मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना…!

सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:- मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना का उद्देश्य राज्य के नि:शक्त व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को सुगम बनाना है।

कार्यान्वयन स्थिति

वर्ष 2011 में इस योजना के अंतर्गत 500 लाख रु. का आवंटन किया गया। प्रतिवर्ष 8500-10,000 नि:शक्त लोगों को सहायक उपकरण प्रदान किये जा रहें हैं ।

लाभ और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थियों को व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, कैलिपर्स और इस प्रकार के अन्य सहायक यंत्र प्रदान करती है।

लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की आयु 14-60 वर्ष होनी चाहिए, उसका परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम एक लाख से कम होना चाहिए और शारीरिक रूप से इस प्रकार का नि:शक्त होना चाहिए कि उसके सामान्य शारीरिक कार्यकलाप कम से कम 40 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हों।

कैसे प्राप्त करें

आवेदन पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किये गये नि:शक्तता प्रमाणपत्र और अंचलीय अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र के साथ आवेदन पत्र को भर कर सहायक निदेशक के कार्यालय में जमा करना होता है।

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