दिव्यांगों के नौकरी के लिए बनाए गए दमनकारी कानून हो परिवर्तन

सर्वप्रथम न्यूज़ : तोशियास संस्था सचिव सौरभ कुमार के द्वारा दिव्यांगों के दमनकारी नीति मैं परिवर्तन की मांग सरकार से की गई है यह है नियम इस प्रकार है दिव्यांग व्यक्ति के मामले में यदि उसके पक्ष में आरक्षित पदो को दिव्यांग श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारो की गैर उपलब्धता के कारण या कोई उपयुक्त के कारण नही भरा गया है तो खाली पदों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियां के तहत आगे बताया जाएगा केंद्रीकृत सूचना में बताएं बैकलॉग रिक्तियां के तहत यदि सूचित पदों के लिए दिव्यांग उम्मीदवार नही मिलने पर उपयुक्त पदों पर सामान श्रेणी वाले उम्मीदवारों को भर्ती या बहाली लिया जाएगा जो दिव्यांग व्यक्ति नहीं हो कर एक सामान व्यक्ति हो यह नियम पूर्णता दिव्यांगों के लिए दमनकारी नियम है इससे हमारा समाज का कल्याण नहीं बल्कि पतन हो सकता है इसलिए इस का विरोध करती है दिव्यांग समाज यह नियम हमारे समाज के लिए सुसाइड नोट तैयार करने के समान है इसमें बदलाव की आवश्यकता है ताकि हमारे समाज को उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं जल्द से जल्द दिव्यांग हित को देखते हुए इस नियम में बदलाव की आवश्यकता है ताकि हमारे समाज में पारदर्शिता आ सके इसलिए आवश्यकता है कि नहीं दिव्यांग अधिनियम 2016 त्रुटि पूर्ण नियमों में बदलाव हो सके इस एक नियम के कारण सरकारी कर्मियों के द्वारा दिव्यांग समाज पर बहुत कदाचार हो रहे हैं इसलिए हमारा अनुरोध है इस सरकार इस नियम को जल्द से जल्द बदले।

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