सर्वप्रथम न्यूज़ : अब भारत के दिव्यांगों का भी होगा अपना आइसक्रीम एजेंसी दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत तोशियास सचिव सौरभ कुमार ने प्रमुखता से यह बात रखी थी और यह कानून पूरे भारत भर में पारित हो गया है की जो भी आइसक्रीम एजेंसी हो उन्हें 4% दिव्यांगों हर क्षेत्र मैं आइसक्रीम एजेंसी खेलाना होगा डिसटीब्यूटरशिप देना होगा यह अनिवार्य होगा और इससे विभाग ने दिव्यांग हितों को देखते हुए सख्त कानून के तहत लागू किया है और यह भी कि जो आइसक्रीम कंपनी दिव्यांग अधिनियम 2016 का उल्लंघन करेगा उस कंपनी पर दिव्यांग अधिनियम के तहत 3 साल की सजा 600000 का जुर्माना दोषी पाए जाने पर लिया जाएगा इसलिए जो भी दिव्यांग लोग इस क्षेत्र में अपना व्यवसााय करना वह संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आइसक्रीम कंपनी 4% दिव्यांग नहींं रखा तो वह आपके आवेदन को स्वीकार जरूर करेगा । भारत में दिव्यांग अधिनियम 2016 को उचित सम्मान दिलाने के लिए एक छोटा प्रयास दिव्यांग संगठन के द्वारा।
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