सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : जानिए क्या हैं नियम कंज्यूमर फोरम का मानना था कि ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से कीमत वसूल नहीं की जा सकती. सामान के साथ बैग देना स्टोर की ड्यूटी है. ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है. अगर कोई स्टोर कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.कंज्यूमर फोरम (consumer forum) ने बिग बाजार (Big Bazaar) पर ग्राहक से कैरी बैग (carry bag) के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है. फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है
Check Also
न्याय व्यवस्था में सुधार क्या ‘फेडरल पेनल कोड’ की तर्ज पर सरल होगी भारत की कानून व्यवस्था ?
🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …
Sarvpratham News Latest Online Breaking News
