रेल दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना भारत सरकार रेल अधिनियम

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : रेल दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना भारत सरकार रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत इस योजना का संचालन किया जाता है। वैध यात्री अथवा प्लेटफार्म टिकटधारी व्यक्ति का रेल संबंधी दुर्घटना में निम्नलिखित मुआवजादेया जाता है।1. मृत्यु होने अथवा पूर्ण दिव्यांग होने पर 4 लाख रू० निर्धारित है।2. धायल होने पर 32 हजार रू० निर्धारित हैं 3. अधिकतम क्षति होने पर 3.60 लाख रू० निर्धारित है। 4. राजधानी एक्सप्रेस व अन्य समकक्ष वातानुकूलित गाड़ियों में दुर्घटना के शिकार मृत्यु अथवा सम्पूर्ण दिव्यांग होने पर 6 लाख रू० निर्धारित है।5. रेल दुर्घटना में मानव शरीर की क्षति की अंगभंग की अन्य लाभ को 34 श्रेणियों निर्धरित की है। जिनमें मुख्य निम्न है।6. एक हाथ की हड्डी टूटने पर न्यूनतम 16 हजार रू० ।7. एक हाथ कट जाने पर न्यूनतम 1.80 लाख रू० ।8. एक हाथ के पंजे कट जाने पर न्यूतम 80 हजार रू०।9. एक अंगुली के कट जाने पर न्यूनतम 80 हजार रू० ।केन्द्र सरकार के स्टार्ट अप इंडिया की मदद के लिए 10,000 करोड़ रूपये के “फंडस(504) फंड ऑफ फंड के गठन को मंजूरी दी है, यह राशि 14वाँ वित्त और 15 वें वित्त आयोग के कार्यकाल में की जायेगी। इस कोष में वित्तीय 2015-16 में 500 करोड़ रू० तथा 2016-17 में 600 करोड़ रू० काआवंटन किया गया है। रोजगार के अवसर – उम्मीद जतायी गयी है कि इससे स्टार्ट अप उद्यमों के लिए स्थायी धन स्रोत उपलब्ध होगा और आगमी कुछ वर्षो मे देश मे 18 लाख रोजगार सृर्जित होगें।एक्शन प्लान स्टार्ट अप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा, शुरू के तीन वर्षो तक किसी भी स्टार्ट अप के निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी नहीं जायेगा।बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सात नये रिसर्च शुरू करने की तैयारी है। 80 प्रतिशत तक पेटेंट रजिस्टेशन शुल्क में कमी लाने की घोषणा की गयी है इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए। यदि आप सम्पत्ति बेचकर स्टार्ट अप में पैसा लगायेंगे तो 3 वर्षो तक आप को कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जायेगी। महिला के लिए खास इन्तजाम होगी।

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