दिव्यांग एवं सामान व्यक्ति जाने अपने अधिकार को राशन कार्ड के प्रमुख तत्वों प्रकाशित किए जा रहे हैं उस खबरों का खंडन करे।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग एवं सामान व्यक्ति जाने अपने अधिकारों को वर्तमान में राशनकार्ड समर्पण / निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक व तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों का खण्डन

वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन / निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवम् भ्रामक खबरे प्रकाशित / प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवम् सत्य से परे हैं।

प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डो की पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश

दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता / अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गयी है। यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्यामी, मुर्गी पालन / गौ पालन, ट्रैक्टर ट्राली स्वामी होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है। अतः रिकवरी के सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही खबरे पूर्णतयाः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 02 वर्षों अर्थात् 01 अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर 2014 में

निर्धारित एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है : चयन सूची से निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया – शासनादेशानुसार)

नगरीय क्षेत्र

1- समस्त आयकर दाता

2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कडिशनर) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो

3- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो

में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 30 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो

5- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो

6- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय

रूपया 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो

इस प्रकार से राशनकार्ड समर्पण के सम्बन्ध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतयाः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र

1- समस्त आयकर दाता

2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो

3-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले | या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्यंत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी।

4- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व 4- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो

एक से 5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो।

 

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