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दिव्यांग राशन कार्ड में नाम काटने को लेकर हो जाए सतर्क और जाने इस नए नियम को

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग समाज को भी  इस नियम का पालन करना होगा केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने राशन कार्ड पर नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें जिक्र किया है कि अगर आप 3 महीने तक राशन नहीं लेंगे तब आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है इस गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश एवं बिहार जैसे श राज्य ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है हाल ही में उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है जिले में सूचना मिलते हैं राशन कार्ड रद्द होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।उत्तर प्रदेश खाद आपूर्ति विभाग ने उन लोगों की सूची मांगी है जिन्होंने बीते 3 महीनों से राशन नहीं उठाया है विभाग का मानना है कि पहले जो लोग प्रवासी थे जो बाहर रहते थे वह राशन नहीं उठा पाते थे लेकिन अभी देश में वन नेशन वन कार्ड लागू है जिससे वह कहीं भी राशन उठा सकते हैं इसके बावजूद भी अगर राशन नहीं उठा रहे हैं 3 महीने तक लगातार तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जो जरूरतमंद लोगों मिलेगा ।

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