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भारतीय रेलवे का नया नियम दिव्यांगों के लिए।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगजन और उनके परिचारकों (अटेंडेंट) के लिए साधारण और वातानुकूलित कुर्सीयान ( चेयरकार) कोच में भी दो सीटें आरक्षित होंगी। रेलवे बोर्ड ने दो से अधिक कुर्सीयान कोच वाली ट्रेनों में इसका कोटा निर्धारित कर दिया है।पूर्वोत्तर रेलवे में इंटरसिटी सहित कई अन्य ट्रेनों में दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन – द्वितीय) संजय मनोचा ने इसको भारतीय रेलवे स्तर पर लागू करने के लिए सभी प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के तहत गरीब रथ एक्सप्रेस के सेकेंड क्लास लगेज रेक डिसएबल वैन (एसएलआरडी) में भी चार बर्थ (दो नीचे और दो ऊपर के) आरक्षित किया गया है। इसके लिए दिव्यांगजन को पूरा किराया देना होगा। जिन ट्रेनों में सिर्फ एसी थर्ड इकोनामी (थ्री ई) श्रेणी के कोच लगते हैं, उनमें भी दो बर्थ (एक नीचे और एक बीच की) आरक्षित रहेगा।

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