सर्वप्रथम न्यूज़ सुमन कुमार: बिहार में दिव्यांगों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी क्योंकि उनके पास पैसों की काफी कमी रहती है जिसके वजह से दिव्यांग छात्र अपने पढ़ाई के लिए भी यात्रा नहीं कर पाते थे इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार ने दिव्यांगों के लिए बस पास की सुविधा दी जिससे दिव्यांग व्यक्ति इस पास से 50 किलोमीटर की यात्रा फ्री में करेंगे 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर उन्हें 50% किराया देना होगा बस पास बनवाने के लिए दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र ऐड्रेस प्रूफ एवं एक मूल प्रमाण पत्र और दो फोटो की आवश्यकता है इन सभी प्रमाण पत्र एवं फोटो लेकर पटना के गांधी मैदान बस डिपो में अपना बस पास का आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के 2 दिन बाद उन्हें बस पास दे दिया जाता है जिससे वह बिहार में कहीं भी 50 किलोमीटर की यात्रा फ्री में कर सकते हैं
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