प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी दिव्यांगों के द्वारा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूरकरने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल कोप्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों केप्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।

इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च कियाजायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ कीफसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।

इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल केखिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा कीकिस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तरका किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना नकेवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिकऔर बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लियेकिसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करनाहोगा।

योजना का मुख्य पहलु :

  • किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एकसमान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिकवाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले मेंप्रीमियम केवल 5% होगा।
  • किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम कीदरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतानसरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकारकी प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिएकिसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
  • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारावहन किया जाएगा।
  • इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधानथा जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतानहोता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानोंको बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि कादावा मिलेगा।

काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कियाजाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने केलिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करनेहेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएसतकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।

बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषिबीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है औरइसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है। 

योजना के उद्देश्य: 

  • प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों केपरिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी कीविफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेजऔर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करनेके लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
  • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिकपद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

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