बदल गया है फॉर्म 16, इनकम के बारे में देनी होगी ज्‍यादा जानकारी सभी जानकारी दिव्यांगों के द्वारा

सर्वप्रथम न्यूज़  सौरभ कुमार :आयकर विभाग ने फॉर्म 16 में बदलाव किया है. यह सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट भी हाेता है. इसमें मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त भत्तों समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है. इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है. इससे इनकम को छुपाना मुश्किल हाेगा. इस तरह कर चोरी पर अंकुश लगेगा. आयकर रिटर्न (ITR) भरने के मकसद से फॉर्म 16 संस्थान अपने कर्मचारियों को जारी करते हैं.

इसमें तमाम टैक्स बचत स्कीमों, टैक्स बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में कर कटौती, कर्मचारी को प्राप्त विभिन्न भत्तों के साथ अन्य स्रोत से हुई आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी. फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है. इसे संस्थान जारी करते हैं.

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क्या है फॉर्म 16 
इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्योरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है. इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है. आयकर विभाग से अधिसूचित संशोधित फॉर्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फॉर्म 16 के आधार पर भरा जाएगा.

अन्य बातों के अलावा संशोधित फॉर्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्योरा और छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा. आयकर विभाग पहले ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर चुका है.

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फॉर्म 24 क्यू भी बदला
वेतनभोगी वर्ग तथा जो अपने खातों के आडिट नहीं कराते, उन्हें इस साल 31 जुलाई तक आईटीआर भरना है. इस बीच, आयकर विभाग ने फॉर्म 24 क्यू को भी संशोधित किया है. इसे संस्थान भरकर कर विभाग को देते हैं. इसमें गैर-संस्थागत इकाइयों की स्थायी खाता संख्या का अतिरिक्त ब्योरा शामिल होगा.

इस बारे में नांगिया एडवाइजर्स (एंडरसन ग्लोबल) के निदेशक एस. महेश्वरी ने कहा कि फॉर्म 16 और 24 क्यू को संशोधित किया गया है. इसका मकसद इसे अधिक व्यापक और सूचना देने वाला बनाना है.

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