दिव्यांग खोल सकते हैं अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक

सर्वप्रथम न्यूज़  :  दिव्यांग खोज सकते हैं अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार तोशियास सचिव सौरभ कुमार के 4 सालोंं के संघर्ष के बाद या जीत हासिल हुई है और इस जीत का फायदा उठाएं भारत के प्रत्येक दिव्यांग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश में निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना के लिए ऑन टैप लाइसेंस देता है। आरबीआई के अनुसार देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति (एकल या संयुक्त) जो बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में अनुभव रखता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां और सोसायटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट्स बैंक ऑन टैप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ‘ऑन टैप’ लाइसेंस का मतलब है कि दिशा-निर्देशों में दी गई अहर्ता को पूरा करने वाली इकाइयों को आवेदन करने के बाद किसी अतिरिक्त मंजूरी के बिना लाइसेंस जारी किया जाएगा।

ये है जरूरी योग्यता

स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑन टैप लाइसेंस को आवेदन के लिए नेटवर्थ कम से कम 200 करोड़ रुपए होना चाहिए।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने की तिथि से पांच साल तक नेटवर्थ 200 करोड़ पर पहुंचना चाहिए।

गाइडलाइंस पर खरे उतरने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को कारोबार शुरू करने वाले दिन से ही शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया जाएगा।

कारोबार की अनुमति मिलते ही स्मॉल फाइनेंस बैंक को आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति मिल जाएगी।

5 साल तक पैमेंट्स बैंक के रूप में कार्य करने वाले भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

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