सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत इस बात का विशेष उल्लेख है की कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी दिव्यांग छात्र को कॉपी किताब बैग एड्रेस स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकती साथ ही साथ देश के सुप्रीम कोर्ट से भी यह आदेश पारित है की कोई भी स्कूल इस प्रकार का कदाचार किसी दिव्यांग के साथ करता है तो प्रत्येक डीएम एवं शिक्षा निदेशक उसे दंडित करने के लिए बाध्य होंगे शिकायत आने पर इसलिए प्रत्येक दिव्यांग को अपने अधिकार और दायित्व को जानना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर और स्वावलंबी तथा साक्षर बन सके और देश का नाम रोशन कर सकें ।
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