बिहार बेल्ट्रॉन डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी में खुलेआम दिव्यांग अधिनियम 2016 का उल्लंघन

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : बिहार पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस में जो डाटा ऑपरेटर का पोस्ट निकला था उसमें खुलेआम दिव्यांग अधिनियम 2016 का उल्लंघन हुआ है इस परीक्षा में कुल 60 अंकित की परीक्षा हुआ जिसमें यह कहा गया कि परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक लाना आवश्यक है एवं दिव्यांगों को 15% और छूट दिया गया तब उस अंक का प्रतिशत निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 21 अंकों पर दिव्यांगों के नियुक्ति करना था लेकिन खुलेआम 25 अंकों पर नियम की अनदेखी करके दिव्यांगों की नियुक्ति की गई है एवं समान छात्रों की तरह पूरे पैसे दिव्यांग छात्र से दिए गए हैं जबकि दिव्यांग सर्कुलर में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की एसटीएससी ओबीसी की परीक्षा शुल्क के आधार पर दिव्यांगों का भी परीक्षा शुल्क निर्धारित होगा खुलेआम सभी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति से जितने पैसे लिए गया है उतने ही दिव्यांग व्यक्ति लिया गया है  कोई छूट नहीं दिया क्या बिहार बेल्ट्रॉन ऑफिस 4% दिव्यांगों को भी नहीं कि यहां नियुक्त और जब इसका शिकायत लेकर और दिव्यांग अधिनियम 2016 का सर्कुलर लेकर दिव्यांगजन कार्यालय में जाते हैं तो यह कहा जाता है की आप ही पढ़िए दिव्यांग अधिनियम हमें दिव्यांग अधिनियम से कुछ लेना-देना नहीं हम नहीं पालन करेंगे ।

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