सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : ऑस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के मध्य दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए
समझौता ज्ञापन (एमओयू)दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जिसने दिव्यांगजनों के अधिकारों और हकदारियों कीसीमाओं का विस्तार किया है, इसके प्रभाव में आने के पश्चात विभाग इस अधिनियम के प्रावधानों
का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र(मकैनिज्म) विकसित करने और संसाधनों को सक्रिय करने के अथक प्रयास कर रहा है। विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर भी ध्यान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस संबंध में विभाग के साथ कार्य करने में अपना
सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। तद्नुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विभाग ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 22.11.2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। समझौता ज्ञापन (एमओयू) में
दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित क्षेत्रों में रूपरेखा तैयार की गयी:-क) दिव्यांगता नीति और सेवाओं की सुपुर्दगी।
ख) शीघ्र पहचान और मानसिक रोग सहित अन्य विविध दिव्यांगताओं के निवारण और रोकथाम के लिए हस्तक्षेप।
ग) सामुदायिक आऊटरीच, शिक्षा और प्रशिक्षण।
घ) दिव्यांगता क्षेत्र में निवेश को किस प्रकार बढावा दिया जा सकता है इस विषय पर पारस्परिक जानकारी।
नीतिगत संवाद कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से शामिल होने के लिए दिव्यांगजनों की क्षमता का निर्माण। (च) दिव्यांगता क्षेत्र का कोई अन्य विषय जिस पर दोनों सहयोगी पूर्णतः सहमत हो।
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