Breaking News

दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगाआवासीय आवास का विवेकाधीन आवंटन उसकी पूरी जानकारी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को आवासीय आवास का विवेकाधीन आवंटन:एसआर 317-बी -25 के प्रावधान के तहत, नियमों में ढील देते हुए, सरकार सभी प्रकार के 5% की कुल सीमा के भीतर चिकित्सा भूमि पर कर्मचारियों की सेवा के लिए आवासीय आवास का विवेकाधीन आवंटन प्रदान कर सकती है। आवंटन कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों / माता-पिता, टी.बी., कैंसर, हृदय रोगों, अंधेपन या कम दृष्टि, श्रवण दोष, लोकोमोटर दिव्यांगता / से पीड़ित के मामले में किया जाएगा।मस्तिष्क पक्षाघात। दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका विपक्ष उल्लेख प्राप्त होता है सर्कुलर के लिए आप दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाएं इसलिए आपको दिव्यांंग सर्कुलर की सभी जानकारी प्राप्त करवाई जा रही है ताकि आप आत्मनिर्भर बनकर 21वीं सदी का जो नारा है नॉलेज इज द पावर उसे सत्यापित कर सके।

 

 

Check Also

न्याय व्यवस्था में सुधार क्या ‘फेडरल पेनल कोड’ की तर्ज पर सरल होगी भारत की कानून व्यवस्था ?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …