सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना महामारी काल में अपनी सैलरी पाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति कर सकते हैं इस अधिनियम का प्रयोग उस स्थिति में क्या होता है जब दिव्यांग व्यक्ति तथा किसी भी लेन-देन की सहायक व्यवस्था के मध्य हितों के टकराव का कोई विवाद उत्पन्न होता है धारा 13 कहती है कि दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुचित प्रभाव का प्रयोग नही करेगा तथा व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा तथा
निजता को सम्मान करेगा। कोई विवाद किसी विशेष वित्तीय, संपत्ति के अथवा अन्या आर्थिक लेनदेन में दिव्यांग व्यक्ति व सहायता प्रदान कर रहे व्यक्ति के मध्य उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेन-देन में दिव्यांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से प्रविरत रहेगा दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है प्रत्येक दिव्यांग अपने मौलिक संवैधानिक अधिकार को जाने नॉलेज इज द पावर 21वीं सदी का नारा है इसे सत्यापित करें एवं अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएं हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है।
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