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मदर्स डे पर दिव्यांग महिला को समर्पित कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकारों को मान्यता देता है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : मदर्स डे पर दिव्यांग महिला को समर्पित कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकारों को मान्यता देता है धारा 10 में बताया गया है कि उपयुक्त सरकार पुनरुत्पादन एवं परिवार नियोजन
के संबंध में सूचनाओं तक दिव्यांगों की पहुंच को सुनिश्चित करेगी तथा दिव्यांगता ग्रसित कोई भी व्यक्ति बिना उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया से नही गुजरेगा जिससे बांझपन उत्पन्न हो। इस विषय पर दिव्यांग अधिनियम 2016 में व्यापक कानून बना हुुआ है जिसका फायदा दिव्यांग महिला ले सकते हैं संवैधानिक अधिकार से जुड़ सकते है और अपनी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं।

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