सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग सीमित संरक्षक का चुनाव कब किया जा सकता है धारा 14 में यह भी वर्णित है कि अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से यदि कोई अधिसूचित जिला न्यायालय अथवा अन्य किसी नामित प्राधिकरण को यह लगता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसे पर्याप्त एवं उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी वह कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे आगे एक सीमित संरक्षक की सहायता उसकी तरफ से कानून बाध्यकारी निर्णय उसके साथ विचार-विमर्श कर लेने के लिए प्रदान किया जाता है तथा वह भी इस तरह जो कि राज्य सरकार के निर्धारित किया हो। अधिसूचित न्यायालय अथवा प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति को पूरा सहयोग दे सकती तथा जहां बार-बार सीमित संरक्षक प्रदान किया जा रहा हो उस मामले में सहायता दिये जाने के मामले में दिये जाने वाली सहायता और
उसकी विधि के लिए अंतिम निर्णय पर न्यायालय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
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