दिव्यांगों तक दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट प्रारूपों को संपर्कशील बनायी जाएगी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों तक दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट प्रारूपों को संपर्कशील बनायी जाएगी धारा 42के अनुसार संबंधित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रव्यो, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में मौजूद विषयवस्तु सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हों तथा दिव्यांग लोगों को श्रव्य, विवरण संकेत भाषा निवर्चन तथा नजदीकी अनुशीर्षक प्रदान करते हुए उनके लिए सुलभ बनाएगी दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका उल्लेख प्राप्त होता है।

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दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इस सुविधा का भी लाभ उठाएं भारत के दिव्यांग।

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