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चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान दिव्यांगों के लिए सुविधाएं

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : चुनाव आयोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति भी मतदान कर सकें धारा 11 में वर्णित है कि भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के दायरे में हों तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां उनके द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य व उनकी पहुंच में हों।भारत निर्वाचन आयोग पीडब्ल्यूडी ऐप भारत का चुनाव आयोग विकलांग लोगों (PwD) के लिए मतदाता पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है और उन्हें अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर रहा है। एक नए कार्यक्रम के तहत, PwD को कॉल सर्विस नंबर, या एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग के साथ अपने आवश्यक विवरण साझा करने की आवश्यकता होती है जिसे वे आसानी से अपने एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं।किसी भी चुनावी सेवाओं का अनुरोध करने के लिए, पहली बार मतदाताओं को अपने राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र के साथ अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बताना होगा, जबकि पंजीकृत मतदाताओं को अपने वोटर आईडी कार्ड के शीर्ष पर उल्लिखित अपना ईपीआईसी नंबर देना होगा। । एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे, तो बाकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बूथ स्तर का अधिकारी उनके घर जाएगा। उसके बाद, वोटर आईडी कार्ड उनके पते पर भेजे जाने से बहुत पहले नहीं जो दिव्यांग अधिनियम 2016 में जिस मतदाता केंद्र पर दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करवाया जा रहा है ।

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