सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : आर्थिक / आय मानदंड बेरोजगार दिव्यांग व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय रु .2,000 / – से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए Rs.24,000 / – (गरीबी रेखा का दो गुना) ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। (परिवार का अर्थ माता-पिता या आश्रित दिव्यांगों का जीवनसाथी) आत्म निर्भर दिव्यांग के मामले में, व्यक्ति की आय को केवल ध्यान में रखा जाएगा और दिव्यांग अधिनियम 2016 में इस बारे में व्यापक उल्लेख प्राप्त है कि उसको गरीबी रेखा में माना जाएगा ।