भारतीय रेलवे का विशेष नियम दिव्यांग वहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए जानिए क्या है नियम

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग जनों के लिए उद्घोषणा रेल मिनिस्ट्री के द्वारा दिव्यांग जनों के वाहनों को आने जाने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में निशुल्क रेल मंत्रालय के द्वारा सुविधा उपलब्ध| प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्र संख्याTCII/2196/07/5/Pt. date 24_02_1995 by Government of India Ministry of railway New Delhi के द्वारा जारी नियम के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड जिनके वाहन दोपहिया तीन पहिया ट्राई साइकिल स्कूटी जिनके बिना वह व्यक्ति किसी स्थान पर आने जाने में असमर्थ हैं चलने में असमर्थ हैं उनको रेलवे के द्वारा यह छूट दी गई है जैसे पटना से दिल्ली के लिए यदि वह छात्र या वह व्यक्ति आ रहे हैं तो उनके साथ उनकी सवारी अर्थात उनका वाहन भी रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक निशुल्क पहुंचाया जाएगा इसके लिए जरूरी दस्तावेज में दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं फोटो आईडी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है|| यह रूल संख्या506.1 &506.2 के आईआरसीए कोचिंग टैरिफ संख्या 24 भाग-1 संभाग -1 के द्वारा भारत के सभी रेल विभागों में रेल मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से लागू है दिव्यांग जनों को कोई असुविधा ना हो इसका भी ख्याल रखने का इसमें जिक्र किया गया है|| इस प्रमाण में श्री एस के चौधरी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी जोexn. डायरेक्टर ट्रैफिक नियम II रेलवे बोर्ड के प्रमाण के साथ लागू है इसके अंतर्गत देखा जा सकता है||

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