दिव्यांग पत्रकार कल्याण निधि योजना

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :दिव्यांग पत्रकार कल्याण निधि योजना भारत सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2000-2001 में लागू किया गया है। अपनी ड्यूटी के दौरान यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित को अथवा गंभीर चोटो के कारण पूर्ण दिव्यांग हो जाए। कार्यरत पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवाशर्ते) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है और वह फिल्ड ड्यूटी में तैनात हो तो वे इस योजना के हकदार है। स्थायी रूप  दिव्यांग पीड़ित पत्रकार को अनुदान दिया जाता है।मृतक पत्रकार के आश्रित को अनुदान दिया जाता है।आवेदन-पत्रकार कल्याण निधि से सहायता हेतु प्रस्ताव पत्र एवं सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) द्वारा अपनी विधिवत सिफारिशों और आवष्यक दस्तावेजों के साथ भेजा जाएगा।

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