सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :चुनावी घटना के दौरान दिव्यांग निर्वाचन संबंधित सर्कुलर बिहार सरकार द्वारा गृह (विशेष) 2 जनवरी, 2001 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।निर्वाचन संबंधित हिंसा, सामूहिक हत्या की घटनाओं से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रूपया 1,50,0000 मुआवजा तथा एक सदस्य को चुतर्थ वर्ग में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। उक्त घटना में दिव्यांग व्यक्ति को रुपया 10,000/- तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रूपया 2000 का अनुदान दिया जाता है। आवेदन या सम्पर्क जिलाधिकारी से किया जा सकता है।चुनावी हिंसा पर मुआवजा निर्वाचन कार्य में लगे सरकारी कर्मियों, सुरक्षाकमियों की हिंसामें मौत होने पर 20 लाख रूपये मिलेंगे और स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रूपये दिए जाते है इसे विधानसभा चुनाव आम चुनाव 2020 से प्रभावी किया गया है। यह राज्य सरकार की योजना है।
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