दिव्यांग के ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव से आएगा उनके जीवन में नई क्रांति

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंदीदा जगह पर तबादला लेने के लिए काफी मशक्‍कत करनी पड़ती है. हालांकि दिल्‍ली श्रम विभाग (Delhi Labour Department) ने हाल ही में पर्सन विद डिसेबिलीटीज के लिए पॉलिसी (Policy for Person With Disabilities) जारी की है. जिसके अनुसार दिव्‍यांग कर्मचारियों को उनकी पसंदीदा जगह पर तबादला देना होगा.इस पॉलिसी में दिव्‍यांगों के लिए बराबर अवसरों की बात कही गई है ताकि ये आसानी से अपने कर्तव्‍यों का निर्वाह कर सकें. दो दिन पहले ही वेबसाइट पर जारी की गई पॉलिसी स्‍टेटमेंट में कहा गया है कि श्रम विभाग दिव्‍यांगों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या शोषण को खत्‍म करने के लिए प्रतिबद्ध है. पुलिसी में कहा गया है कि उन जगहों पर जहां दिव्‍यांग कर्मचारी हैं, वहां की बिल्डिंग, फर्नीचर, फैसिलिटी और सर्विस को दिव्‍यांगों के हिसाब से करना होगा.पॉलिसी के अनुसार इन कर्मचारियों को तबादले या पोस्टिंग में प्राथमिकता देने के साथ ही इन्‍हें रोटेशनल ट्रांस्‍फर की प्रकिया से दूर रखा जाएगा. जहां ये जॉब करना चाहते हैं और अपनी योग्‍यता का सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं वहां के लिए इन्‍हें छूट दी जाएगी. वहीं तबादले या पोस्टिंग के समय इनकी पसंद और चयन को ध्‍यान में रखा जाएगा. इस संबंध में सरकार की ओर से भी समय-समय में आदेश आते रहेंगे. इसके साथ ही दिव्‍यांगों को स्‍पेशल कैजुअल लीव भी दी जाएगी. साल में चार छुट्टियां स्‍पेशल कैजुअल लीव (Special casual leave)  की मिलेंगी. इसके साथ ही किसी सेमिनार, ट्रेनिंग या वर्कशॉप में हिस्‍सा लेने वाले दिव्‍यांग कर्मचारी को 10 दिन की स्‍पेशल कैजुअल लीव तक दी जा सकेंगी.

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