सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को खराब बैटरी चालित साइकिल या वाहन देने पर देना पड़ेगा जुर्माना इस नियम के तहत सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी खराब वाहन बेचेगी उसे उन गाड़ियों को वापस मंगाना होगा यानी Recall करना होगा. इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जो गाड़ियों का इंपोर्ट करती हैं. अगर कोई ऑटो कंपनी खराब गाड़ी का रीकॉल नहीं करती है तो उस पर 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा.ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा दिव्यांग जनों से ऑटो कंपनी पर ये जुर्माना गाड़ी में फॉल्ट ठीक करने की लागत के अतिरिक्त होगा. ग्राहक से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. ऑटो कंपनियों पर ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगे. नए नियम उन सभी वाहनों पर लागू होंगे जो गाड़ी/कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर में ख़राबी के चलते सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पाए जाएंगे. सरकार का इरादा वाहन मालिकों के लिए एक पोर्टल स्थापित करने का है ताकि वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, शिकायतों के आधार पर ऑटो कंपनियों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसका जवाब 30 दिन में देना होगा. आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है. सड़क दुर्घटनाओं में मौत की संख्या में 50 परसेंट तक कमी लाने की योजना पर सड़क परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है. ये कदम भी उसी दिशा में उठाया गया है. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खास सुविधा इस योजना के तहत देने की बात कही गई ।
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